अब सीधे बैंक में आएगी कर्मचारियों की सैलरी

Feb 18, 2019

अब सीधे बैंक में आएगी कर्मचारियों की सैलरी

लेवर लॉ एडवाइजर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सतेन्द्र सिंह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार में पैमेन्ट आॅफ वेजेस (मजदूरी भुगतान संशोधित अधिनियम) 2017 में सैक्शन 6 में बड़ा बदलाव किया गयाा है। जिसके तहत अब किसी भी कारखाने या प्रतिष्ठान में प्रत्येक नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को सिर्फ बैंक चैक या एनईएफटी या ईसीएस के माध्यम से ही मजदूरी/सैलरी देनी होगी। सिर्फ आकास्मिक या अस्थायी कर्मचारियों के केस में 3 माह में केवल एक बार 5 हजार रुपए से अधिक नगद भुगतान नहीं किया जा सकता है। जबकि कर्मचारी नगद भुगतान के लिए एक प्रार्थना पत्र स्वप्रमाणित आधार कार्ड की कापी के साथ देगा। ऐसा ना करने पर कड़े दण्ड एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

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