आईपीसी की धारा 195A के तहत अपराध के लिए पुलिस द्वारा लिया गया संज्ञान कानून में गलत है, झूठे साक्ष्य से संबंधित मामलों पर केवल अदालत ही विचार कर सकती है: केरल हाईकोर्ट

Apr 10, 2023
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केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि पुलिस भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 195ए के तहत अपराध दर्ज करने के लिए सक्षम नहीं है और झूठे सबूत के संबंध में अपराध पर विचार करने के लिए केवल एक अदालत सक्षम है। जस्टिस ए. बदरुद्दीन की एकल पीठ ने कहा, "आईपीसी की धारा 195 में दी गई धमकी झूठे साक्ष्य दे रही है तो यह अदालत द्वारा विचार किया जाने वाला मामला है। इस मामले को देखते हुए यह माना जाना चाहिए कि पुलिस अधिकारी अपराध के संबंध में अपराध दर्ज नहीं कर सकता है। आईपीसी की धारा 195ए के तहत और किस प्रक्रिया के लिए सीआरपीसी की धारा 195 सपठित धारा 340 के तहत पालन किया जाना चाहिए।" अदालत हत्या के मामले में सरकारी गवाह को धमकी देने के आरोपी व्यक्ति द्वारा दायर जमानत याचिका पर विचार कर रही थी। पुलिस ने शिकायतकर्ता का प्रथम सूचना बयान दर्ज किया और आईपीसी की धारा 195 ए और केरल पुलिस अधिनियम, 2011 की धारा 120 (ओ) के तहत अपराध दर्ज किया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकीलों विनय रामदास, के बी अनामिका उल्लास, कुमार टी जी ने तर्क दिया कि केवल अदालत ही किसी व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 195ए के तहत अपराध के लिए सीआरपीसी की धारा 195 सपठित धारा 340 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए करना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 195A की अनुसूची के तहत संज्ञेय अपराध है और संज्ञेय अपराध के मामले में पुलिस के पास मामले की जांच करने की शक्ति है और बिना वारंट के गिरफ्तार करने की शक्ति है। हालांकि, याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि सीआरपीसी की धारा 195ए के तहत 'शिकायत' शब्द से पता चलता है कि प्रभावित पक्ष को आईपीसी की धारा 195ए के तहत अपराध के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज करनी होगी। जबकि, सीनियर लोक अभियोजक पीजी मनु ने सीआरपीसी की अनुसूची पर भरोसा किया, जिसमें आईपीसी की धारा 195ए के तहत अपराध को "संज्ञेय, गैर-जमानती" के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तर्क दिया कि पुलिस के पास संज्ञान लेने की शक्ति है। अभियोजक द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि चूंकि मुकदमा शुरू नहीं हुआ, अगर याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना था तो वह अपने कार्यों को दोहराएगा और गवाहों को डराने की भी कोशिश करेगा। "अपराध दर्ज करने के लिए पुलिस की क्षमता के संबंध में पहेली, जब आईपीसी की धारा 195 के तहत अपराध कथित रूप से केवल इस आधार पर विचार के लिए उछला कि अपराध को 'संज्ञेय' के रूप में वर्गीकृत किया गया। यह नोट करना प्रासंगिक है कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आईपीसी की धारा 195ए को धारा 195 और धारा 196 के बीच 16.04.2006 से लागू किया गया। आगे यह नोट करना उचित है कि सीआरपीसी की धारा 195 के तहत निपटाए गए अन्य सभी अपराध सीआरपीसी 'असंज्ञेय' हैं। अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि पुलिस सीआरपीसी की धारा 195ए के तहत अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती, और झूठे साक्ष्य से संबंधित मामलों का फैसला अदालत द्वारा किया जाना है। आईपीसी की धारा 195 ए के तहत अपराध का संज्ञान कानून की दृष्टि से खराब मानते हुए अदालत ने आरोपी को जमानत दे दी। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि उन पर लगे आरोप गंभीर हैं। अदालत ने अभियुक्तों को शिकायतकर्ता या गवाहों पर दबाव या धमकी नहीं देने के निर्देश सहित जमानत की शर्तें लगाईं। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत की किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा जमानत रद्द करने की मांग की जा सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता को सीआरपीसी की धारा 195ए के तहत शिकायत दर्ज करके उपयुक्त अदालत में जाने का अधिकार है।

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