बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पूर्वव्यापी नाम और लिंग परिवर्तन को सक्षम करने के लिए शिक्षण संस्थानों को निर्देशित करने का आदेश दिया

Apr 27, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि वह राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों को अपने रिकॉर्ड में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए पूर्वव्यापी नाम और लिंग परिवर्तन को सक्षम करने के लिए निर्देश जारी करे। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों के पास ऐसे परिवर्तनों के लिए अपनी वेबसाइटों पर एक फॉर्म होना चाहिए, यानी नाम में बदलाव और लिंग में बदलाव को ध्यान में रखते हुए। अदालत ने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (TISS) के एक पूर्व छात्र की याचिका का निस्तारण किया, जिन्होंने संस्थान के साथ अपने रिकॉर्ड में बदलाव और अपने नए नाम और लिंग के साथ अपने शिक्षा दस्तावेजों और डिग्री प्रमाणपत्र को फिर से जारी करने की मांग की थी। अपने आदेश में, पीठ ने TISS की इस शर्त पर कड़ा ऐतराज जताया कि याचिकाकर्ता पहले सभी पिछले रिकॉर्ड में अपना नाम बदल लें। इसने संस्थान को तुरंत आवश्यक परिवर्तन करने और याचिकाकर्ता को दस्तावेज जारी करने का आदेश दिया। इससे याचिकाकर्ता नए नाम और पहचान के साथ एलएलबी कोर्स के लिए आवेदन कर सकेगा। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करना "प्रकट अन्याय" और "निजता के अधिकार और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा कवर किए गए सम्मान के अधिकार सहित मौलिक अधिकारों का पूर्ण खंडन" होगा। पीठ ने कहा, "दृष्टिकोण...बिल्कुल गलत है। यह पहचानने में विफल है कि पहचान, आत्म-पहचान और लिंग धारणा के प्रश्न जैविक रूप से निश्चित समय पर नहीं होते हैं। ये पूर्वानुमेय समय सीमा के बिना आत्म-साक्षात्कार के मामले हैं।" इसमें कहा गया है कि नाम बदलने की इच्छा रखने वाले हर ट्रांसजेंडर व्यक्ति को जन्म के बाद से हर एक दस्तावेज को फिर से जारी करने के अतिरिक्त आघात से नहीं गुजरना पड़ता है। याचिकाकर्ता द्वारा जिन अधिकारों का आह्वान किया गया है, उनकी मान्यता और स्वीकृति आवश्यक है। प्रथम प्रतिवादी द्वारा अन्य अभिलेखों को बदलने और पिछले दस्तावेजों को प्रस्तुत करने का आग्रह केवल बाधक नहीं है। हमारे विचार से, यह अपने आप में अनुच्छेद 21 के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों के खंडन से कम नहीं है।"
 

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