एनडीपीएस मामले में चार्जशीट दाखिल होने के बाद धारा 36ए (4) के तहत हिरासत बढ़ाने के आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती: कलकत्ता हाईकोर्ट

Apr 27, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि एनडीपीएस मामले में एक बार चार्जशीट दाखिल हो जाने के बाद, अभियुक्तों की हिरासत को 180 दिनों से अधिक बढ़ाने का आदेश लागू नहीं होता है। अदालत ने कहा कि एक याचिकाकर्ता को हिरासत के विस्तार के उक्त आदेश को ऐसे समय में चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जब यह अस्तित्व में नहीं है। जस्टिस अजय कुमार गुप्ता और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा: "वर्तमान मामले में याचिकाकर्ताओं ने जांच पूरी होने से पहले हिरासत की अवधि बढ़ाने के आदेश का विरोध नहीं किया। जांच के निष्कर्ष पर और शिकायत प्रस्तुत करने पर आरोप पत्र दाखिल करने के बाद 180 दिनों से अधिक हिरासत में रखने का विवादित आदेश अब जीवित नहीं है। एक वादी को ऐसे समय में किसी आदेश को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती जब वह अब अस्तित्व में नहीं है।" याचिकाकर्ताओं को कथित तौर पर एक ट्रक में 42 एचडीपीई बैग और 25 कार्टन में कोडीन फॉस्फेट युक्त फेंसेडिल सिरप की 14970 बोतलें और नारकोटिक्स का ले जाते समय गिरफ्तार किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर वैधानिक जमानत की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए(4) के संदर्भ में हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग वाली रिपोर्ट कानून के अनुसार नहीं है। अदालत ने कहा, “जिस तरीके और परिस्थितियों में ड्रग्स का परिवहन किया गया, वह प्रथम दृष्टया दिखाता है कि एक संगठित अपराध रैकेट ड्रग्स के अंतरराज्यीय परिवहन में शामिल था। गिरफ्तारी पर याचिकाकर्ताओं से पूछताछ की गई और सह-अभियुक्तों की भूमिका निभाई गई। उक्त सह आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी नजरबंदी के 179वें दिन, एनडीपीएस अधिनियम की धारा 36ए(4) के प्रावधान के संदर्भ में हिरासत की अवधि बढ़ाने की मांग करने वाले जांच अधिकारी की रिपोर्ट उन्हें दी गई थी। अगले दिन आवेदन दायर किया गया और दिनांक 08.07.2022 के आदेश द्वारा अनुमति दी गई।” अदालत ने आगे कहा कि विस्तार की मांग वाली रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ताओं की भूमिका और हिरासत की अवधि को 180 दिनों से आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताई गई है। यह भी देखा गया कि रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि याचिकाकर्ता अलग-अलग राज्यों से हैं और उनके फरार होने और सबूतों से छेड़छाड़ की संभावना है। अदालत ने क़मर गनी उस्मानी बनाम गुजरात राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर भरोसा किया जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि जब विस्तार के आदेश को चुनौती नहीं दी गई और बाद के आदेश में विलय कर दिया गया तो हिरासत बढ़ाने के पहले के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता।

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