राम सेतु को 'राष्ट्रीय स्मारक' घोषित करें, 'मोक्ष' के लिए इसके 'दर्शन' करने के लिए साइट पर दीवार खड़ी करें: सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Mar 27, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की गई है जिसमें राम सेतु स्थल पर 'समुद्र' में कुछ मीटर/किलोमीटर तक एक दीवार के निर्माण की मांग की गई है, ताकि भगवान के सभी जीवित प्राणियों द्वारा इस आधार पर ' दर्शन ' किया जा सके कि इसके दर्शन करने से मोक्ष मिलता है। लखनऊ के एडवोकेट अशोक पांडे के माध्यम से भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक रिट याचिका के रूप में दायर की गई याचिका में प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 में परिभाषित राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का भी अनुरोध किया गया है। याचिका में तर्क दिया गया है कि राम सेतु के दर्शन के प्रबंधन को सक्षम नहीं करके, सरकार संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। इसमें कहा गया है कि दर्शन और पूजा स्थल पर शुरू करना आवश्यक है ताकि कोई शैतान इसके विनाश की योजना बनाने की हिम्मत न करे। उल्लेखनीय है कि राम सेतु एक पुल है जो तमिलनाडु के दक्षिण-पूर्वी तट पर चूना पत्थर के शोलों की एक श्रृंखला है। यह दक्षिण भारत में रामेश्वरम के पास पंबन द्वीप से श्रीलंका के उत्तरी तट पर मन्नार द्वीप तक चलता है। महाकाव्य रामायण में पुल का उल्लेख भगवान राम द्वारा सीता को बचाने के लिए श्रीलंका पहुंचने के लिए किया गया था। याचिका में यह भी कहा गया है कि दीवार के निर्माण से करोड़ों लोगों की उस पुल पर 'चलने, बैठने और सोने' की इच्छा पूरी होगी, जिसके माध्यम से राम अपनी सेना के साथ रावण को मारने और राम राज्य स्थापित करने के लिए श्रीलंका गए थे। राम सेतु के महत्व को रेखांकित करते हुए याचिका में कहा गया है कि यह हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है क्योंकि रामायण , श्री रामचरितमानस और पुराण ( स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रम्ह पुराण ) में सेतु क्षेत्र में स्नान (पवित्र स्नान) करने के महत्व के बारे में विस्तार से वर्णन करते हैं। गौरतलब है कि याचिका में तर्क दिया गया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ सरकार राम राज्य लाने के लिए काम करने का दावा करती है, हालांकि, याचिका में कहा गया है कि यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि श्रीराम सेतु के दर्शन को कोई दीवार खड़ी करके प्रबंधित नहीं किया जाता है। याचिका में कहा गया है, " कुछ दीवार का निर्माण संभव है क्योंकि उक्त सेतु पर शुरू से अंत तक केवल 4 से 40 फीट पानी है। अनुरोध है कि सेतु के किनारे कुछ दीवार खड़ी की जाए ताकि पुल खुले में आ सके और लोगों दर्शन कर सकें। यदि यह सेतु खुल जाता है तो यह दुनिया भर के लोगों को भगवान राम के आदेश के तहत बनाए गए पुल के दर्शन के लिए धनुषकोटि (रामेश्वरम) आने का रास्ता देगा।" इसके अलावा, याचिका में कहा गया है कि राम सेतु के दर्शन के प्रबंधन के लिए कदम उठाने से दुनिया भर के पर्यटकों को आमंत्रित किया जाएगा क्योंकि लोगों को वह सेतु देखने को मिलेगा जो नल और नील द्वारा केवल चार दिनों में श्री राम के आदेश के तहत बनाया गया था। पेड़ों और पत्थरों का उपयोग और जो अनादि काल से अब तक विद्यमान है। याचिका में कहा गया है कि " धार्मिक लोग इसे देखने आएंगे क्योंकि यह स्वयं भगवान की रचना है और इस क्षेत्र में एक पवित्र डुबकी मात्र है और इस पुल का दर्शन स्वयं भगवान राम के अनुसार मोक्ष की गारंटी देता है और धर्म प्रेमी इसे देखने आएंगे जैसा कि यह राम और सीता के बीच प्रेम का प्रतीक' है।" याचिका में पिछली यूपीए सरकार की कड़ी आलोचना की गई है, जिसने 2004-2014 के बीच देश पर शासन किया। यह दावा किया गया कि यूपीए सरकार ने राम सेतु को नष्ट करने के लिए ड्रेजिंग मशीन को झंडी दिखाकर नष्ट करने के कई प्रयास किए। यह ध्यान दिया जा सकता है कि राज्यसभा सांसद डॉ सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा 'राम सेतु' के लिए राष्ट्रीय विरासत की स्थिति की मांग करने वाली एक याचिका वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। इस साल जनवरी में भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि संस्कृति मंत्रालय में 'राम सेतु' को राष्ट्रीय विरासत का दर्जा देने पर विचार करने की प्रक्रिया चल रही है। राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का मुद्दा स्वामी ने 2007 में सेतु समुंद्रम शिप चैनल परियोजना के खिलाफ अपनी याचिका में उठाया था। सेतु समुंद्रम परियोजना के तहत, व्यापक ड्रेजिंग द्वारा मन्नार और पाक जलडमरूमध्य को जोड़ने के लिए एक 83 किलोमीटर लंबा चैनल बनाया जाना था। इस परियोजना पर राम सेतु पर प्रभाव पड़ने का आरोप लगाया गया था। डॉ. स्वामी द्वारा पहले भी कई अवसरों पर इस मामले का उल्लेख किया जा चुका है।

आपकी राय !

हमारे राज्य में औद्योगिक मजदूरों के हित में क्या कानून है

मौसम