अमित शाह मानहानि टिप्पणी : झारखंड हाईकोर्ट ने मानहानि का मामला रद्द करने की राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

May 17, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

झारखंड हाईकोर्ट ने अयोग्य सांसद राहुल गांधी की उस याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें रांची की मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा 2018 में उनके खिलाफ दायर मानहानि को खारिज करने की मांग की गयी थी। मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद जस्टिस अंबुज नाथ की पीठ ने आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। गांधी के खिलाफ भाजपा नेता नवीन झा द्वारा दायर मामला गांधी द्वारा 2018 में दिए गए एक बयान से संबंधित है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर (तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का जिक्र करते हुए) कहा था कि लोग हत्या के आरोपी व्यक्ति को भाजपा के अध्यक्ष के रूप में स्वीकार करेंगे, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी में कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि वे कांग्रेस को सर्वोच्च सम्मान देते हैं। यह झा का मामला है कि कि मार्च 2018 में जब गांधी ने बयान दिया था तब शाह को हत्या के मामले में सत्र अदालत द्वारा पहले ही आरोपमुक्त कर दिया गया था और चूंकि, वह अब आरोपी नहीं थे, इसलिए गांधी का बयान झूठा और फर्जी था। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार झा द्वारा दायर एक जवाबी हलफनामे में कहा गया कि " याचिकाकर्ता (गांधी) के पास भाषण और अभिव्यक्ति का मौलिक अधिकार है, हालांकि, यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है... याचिकाकर्ता द्वारा दिया गया भाषण, जो स्वयं उनके द्वारा स्वीकार किया गया है, यह दर्शाता है कि उनके मन में किसी भी संगठन, निकाय या लोगों के समूह के मौलिक अधिकार के प्रति कोई सम्मान नहीं है। यह दावा कि श्री अमित शाह एक हत्या के आरोपी हैं, पूरी तरह से झूठा और फर्जी है ... यह एक स्वीकृत तथ्य है कि श्री अमित शाह को दिनांक 30.12.2014 के आदेश द्वारा ग्रेटर बॉम्बे के सत्र न्यायालय, सत्र केस नंबर 177/2013 @ 178/2013 @ 577/2013 @ 312/2014 में आरोप मुक्त कर दिया गया है और इसलिए, श्री अमित शाह अब आरोपी नहीं हैं, और इसलिए घटना की कथित तारीख यानी 18.3.2018 को याचिकाकर्ता द्वारा किया गया दावा पूरी तरह से झूठा और फर्जी है।"
 

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