मद्रास हाईकोर्ट ने नीलगिरी अदालत परिसर में महिला वकीलों के लिए शौचालयों की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विस्तृत रिपोर्ट दायर की

Jun 13, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नीलगिरी कोर्ट कॉम्प्लेक्स में महिला वकीलों के लिए शौचालय की कमी से संबंधित याचिका को जुलाई, 2023 के पहले सप्ताह में उपयुक्त बेंच के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जुलाई, 2023 को मद्रास हाईकोर्ट प्रशासन को निलगिरी कोर्ट परिसर में महिला वकीलों के लिए शौचालय परिसरों की कमी के मुद्दे पर रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से रविवार, 11 जून, 2023 तक एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। उक्त आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जबकि रजिस्ट्रार जनरल ने पहले इस मामले में रिपोर्ट दायर की थी, वह विस्तृत रिपोर्ट नहीं थी। यह निर्दिष्ट नहीं किया गया कि नए अदालत परिसर में महिला वकीलों के लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही थीं और क्या ऐसी सुविधाओं में कोई कमी थी जो पहले उपलब्ध थीं। “09.06.2023 को पारित हमारे निर्देश के अनुसार, हाईकोर्ट, मद्रास के रजिस्ट्रार जनरल ने उपलब्ध सुविधाओं का पूरा विवरण देते हुए विस्तृत रिपोर्ट दायर की। फिलहाल याचिकाकर्ता को कोई शिकायत नहीं है। इस मामले को उचित पीठ के समक्ष जुलाई, 2023 के पहले सप्ताह में रखा जाए।” यह आदेश नीलगिरी के महिला वकील संघ द्वारा दायर विविध आवेदन में पारित किया गया था। समाचार रिपोर्ट में पेश नीलगिरि जिले की महिला वकीलों की शिकायतों की प्रकृति पर विचार करते हुए अदालत ने अपने प्रस्ताव पर आवेदन लिया था। नीलगिरी महिला वकील संघ ने नीलगिरी जिला बार एसोसिएशन द्वारा दायर पूर्व रिट याचिका में वर्तमान आवेदन दायर किया। नीलगिरी जिला बार एसोसिएशन द्वारा दायर रिट याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल, 2023 को मद्रास हाईकोर्ट की ओर से दिए गए निवेदन पर ध्यान देने के बाद निस्तारित कर दिया कि आवश्यक कदम उठाए गए। न्यायालय ने किसी भी मौजूदा शिकायतों के निवारण के लिए जिला न्यायाधीश या हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से संपर्क करने के लिए एसोसिएशन को स्वतंत्रता दी। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने वकील द्वारा दायर शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार से नीलगिरी कोर्ट परिसर में महिला वकीलों के लिए शौचालयों की कमी का तत्काल संज्ञान लेने का आग्रह किया। आयोग ने रजिस्ट्रार को तीन दिनों के भीतर उठाए गए कदमों की जानकारी देने को कहा।

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