'लाउडस्पीकरों के उपयोग को विनियमित करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं': मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की जनहित याचिका पर गुजरात सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

Jun 21, 2023
Source: https://hindi.livelaw.in/

मस्जिदों में लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली एक जनहित याचिका के जवाब में गुजरात सरकार ने गुजरात हाईकोर्ट को बताया है कि लाउडस्पीकरों के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं और यह कि ध्वनि स्तर की निगरानी के लिए गठित संयुक्त प्रवर्तन दलों को औद्योगिक, आवासीय और अन्य क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए निर्देशित किया गया है। डॉ धर्मेंद्र प्रजापति द्वारा दायर जनहित याचिका पर राज्य के गृह विभाग के अतिरिक्त सचिव निखिल भट्ट ने जवाब दाखिल किया। राज्य ने कहा कि यह दोहराना आवश्यक हो सकता है कि लाउडस्पीकरों के उपयोग को निर्दिष्ट सीमा के भीतर अनुमति दी जाती है "ताकि इसमें शामिल सभी हितधारकों के हितों को संतुलित किया जा सके, अर्थात आसपास के इलाकों में रहने वाले निवासी जहां लाउडस्पीकर का उपयोग किया जा रहा है और पार्टियां लाउडस्पीकर का उपयोग कर रही हैं, चाहे यह धार्मिक उद्देश्यों के लिए हो, त्योहारों के दौरान, या शादियों या कार्यक्रमों के लिए हो।" राज्य ने यह भी कहा कि ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया - शोर स्तर की निगरानी और प्रवर्तन पर प्रोटोकॉल स्थापित किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रोटोकॉल ध्वनि प्रदूषण नियमों को लागू करने में संयुक्त प्रवर्तन टीमों, गुजरात पुलिस विभाग और गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जिम्मेदारियों को रेखांकित करता है। अदालत के समक्ष दायर जवाब से पता चलता है कि पुलिस ने 2020 में 35 ध्वनि निगरानी उपकरणों की खरीद की। सरकार ने यह भी कहा कि उसने लाउडस्पीकर/पब्लिक एड्रेस सिस्टम और माइक्रोफोन के उपयोग के साथ ध्वनि प्रदूषण की सीमा का विश्लेषण करने के लिए अभियान शुरू किया है। यह कहते हुए कि यह पड़ोस के निवासियों पर लाउडस्पीकरों के उपयोग के प्रतिकूल प्रभावों के बारे में जागरूक है जहां उनका उपयोग किया जाता है और ऐसे लाउडस्पीकरों के उपयोग पर प्रभावी ढंग से और कुशलता से निगरानी रखने और जांच करने के उपाय तैयार किए जा रहे हैं। जकारिया मस्जिद के खिलाफ याचिकाकर्ता की शिकायत राज्य ने अदालत को यह भी बताया कि याचिकाकर्ता की शिकायत के बाद गुजरात प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों ने गांधीनगर में जकारिया मस्जिद का दौरा किया, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए बयान देने से इनकार कर दिया कि नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के कारण कोई गड़बड़ी नहीं हुई है।
 

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